बीते 25 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ट्विटर, फेसबुक ,इंस्टाग्राम तमाम समेत कई सोशल मीडिया एप को नई गाइडलाइन्स को पालन करने के लिए एक नोटिस भेजी थी। उस नोटिस नई गाइडलाइन्स को लागु करने के लिए सभी कंपनियों को 3 महीने का समय दिया गया था। यह समय 26 मई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में अब तक किसी कंपनी ने नई गाइडलाइन्स का पालन नहीं किया है। अगर कंपनियों ने पालन नहीं किया बंद हो सकते है।
तो आइये विस्तार से जानते है नई गाइडलाइन्स क्या है ?
- भारत में काम करने वाले सभी सोशल मीडिया एप को अपने 3 अधिकारीयों ,चीफ कॉम्पलियांस अफसर ,नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन और रेजिडेंट ग्रेवांस अफसर को नियुक्त करने के लिए कहा गया है जो भारत में ही रहते हो। इन सभी अधिकारीयों के कांटेक्ट नंबर एप और वेबसाइट पर होने चाहिए।
- सभी सोशल मीडिया एप को यह अपने यूजर को बताना होगा की उनके लिए शिकायत करने की क्या व्यवस्था है। और उस शिकायत पर अधिकारी को 24 घंटे के भीतर ध्यान देना होगा और 15 दिन के अंदर उस शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई उसकी जानकारी शिकातकर्ता को देनी होगी और अगर कार्यवाही नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई उसके कारण बताने होंगे।
- सभी सोशल मीडिया एप को एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम बनाना होगा जिससे बाल यौन शोषण ,रेप जैसे कंटेंट की पहचान हो सके। इस सभी तकनिकी पर काम करने वाले और रिव्यू करने वाले पर्याप्त स्टाफ मौजूद होने चाहिए।
- ऐसे तकनिकी का इस्तेमाल करे और बनाये की पूर्व में कोई जानकारी अगर हटाई हई है तो उसकी जानकारी मिलने में सहूलियत हो।
- सभी एप को अपना मासिक व्योरा देना होगा जिसमे एक महीने में कितनी शिकायत दर्ज हुयी थी और उनमें से कित्णप पर क्या कार्यवाही हुई है उसकी जानकारी साझा करनी होगी। अगर कोई लिंक या कॉन्टेक्ट किसी कारणवश हटाया गया है तो उसकी जानकारी भी होनी चाहिए।
- अगर कोई व्यक्ति सोशल मिडिया पर कोई आपत्तिजनक जानकारी डालता है और उसको हटाना जरूरी है तो हटाने से पहले जानकारी उस व्यक्ति को देनी होगी जिसने यह पोस्ट किया है। और उस पोस्ट में क्या आपत्तिजनक है उसकी जानकारी भी देनी होगी। अगर यूजर को लगता है इसके खिलाफ गलत कदम उठाया गया है तो यूजर को कंपनी के खिलाफ अपील करने का मौका दिया जाए और इस मामले को निपटने के लिए मैकेनिज्म पर ग्रेवांस अफसर की नजर जरूर होनी चाहिए।