देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई की संकट वाली खबरे रोज आती रहती है। इसी मामले की सुनवाई आज बुधवार को SC में हुई। सर्वोच्च अदालत ने आज केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि दिल्ली को सोमवार तक हर हाल में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कि सप्लाई सुनिश्चित कि जाए, इससे कम सप्लाई नहीं होनी चाहिए। अदालत ने आज तीन मुद्दों पर सुनवाई की और केंद्र सरकार को तीन सुझाव भी दिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा की किस राज्य की क्या जरूरत है उसके लिए सही कार्य प्रणाली बनने की आवश्यकता है। राज्यों में सुविधा के लिए प्लानिंग भी करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा की ऑक्सीजन की उपलब्धता कितनी है और उसकी सप्लाई कितनी हो रही है इसकी पूरी जानकारी केंद्र सरकार के पास होनी चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को तलब करते हुए निर्देश दिया की दिल्ली को जल्द से जल्द 700 मीट्रिक टन की सप्लाई की जाए जिसके लिए आपको कुछ समय दिया जाएगा। मगर दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी करनेके वजह से किसी और राज्य को तकलीफ न हो इसका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए आपको पूरा प्लान तैयार करना होगा। बताते चले की की दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत है जिसकी सुनवाई HC में चल रही थी और HC ने केंद्र को नोटिस भेजा था जिसको लेकर केंद्र सरकार SC गयी थी। दिल्ली सरकार का आरोप था की केंद्र जरूरत के हिसाब से सप्लाई नहीं दे रहा है जबकि केंद्र सरकार का दावा है की केंद्र सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई आवश्यकता के अनुसार पूरी दे रही है मगर राज्य सरकार के पास ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण दिक्कत हो रही है।
निलेश गोविन्द राव